डीएवी कपिलदेव स्कूल के निलंबित प्राचार्य को हाईकोर्ट से मिली जमानत
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं बंद
रांची : डीएवी कपिलदेव स्कूल के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
आज जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया।
प्रार्थी की ओर से एके कश्यप एवं अनुराग कश्यप ने पैरवी की।उन्हें 30-30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत की मंजूरी दी गई है।
बताते चलें कि निचली अदालत में निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मनोज कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
निचली अदालत में उनकी जमानत याचिका अपर नयायायुक्त एसएम शाहजाद ने खारिज कर दी थी. मामले के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए मनोज कुमार सिन्हा के खिलाफ 25 जुलाई को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा होटवार स्थित केंद्रीय कारा में 80 दिनों से अधिक से बंद हैं।
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