शिक्षक भर्ती मामला: कलकत्ता HC ने 53 लोगों की नौकरी रद्द की

एक पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, 53 लोग कोर्ट में थे मौजूद

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कोलकाताः बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 53 लोगों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति पर 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।

गंगोपाध्याय ने पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में अवैध रूप से नौकरी दिलाने के आरोप में 269 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन 269 लोगों की नौकरी रद्द करने पर रोक लगा दी थी।

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बताया गया है कि हाईकोर्ट ने पहले इन 269 लोगों के बयान दर्ज किए। जिनकी नौकरियां रद्द की गई हैं, उन्हें हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा।

इसी तरह कई शिक्षकों ने गंगोपाध्याय की बेंच में आवेदन किया था। जस्टिस गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच के सामने 54 लोगों ने अपना हलफनामा दाखिल किया।

इनमें से 53 कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। उच्च न्यायालय ने हलफनामों की जांच की और 53 नौकरियों को समाप्त करने का आदेश दिया। अनुपस्थित रहने वाले पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।