टेट गलत प्रश्न मामला: हाईकोर्ट ने पर्षद-वादी पक्ष से तलब किया जवाब

मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को

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कोलकाताः वर्ष 2014 की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गलत प्रश्न मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। अब 20 जनवरी को वादी और पर्षद के बयान पर सुनवाई होगी।

क्या है मामलाः

वर्ष 2014 की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 6 प्रश्न गलत थे। यह गलती वर्ष 2018 में सामने आयी थी। उसके बाद ही हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया।

इस मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी ने निर्देश दिया था कि गलत प्रश्नों के लिए 6 अंक दिए जायें। लेकिन आरोप है कि 6 अंकों की वृद्धि के बाद भी कई लोगों को नौकरी नहीं मिली। इसे लेकर हाईकोर्ट में कई मामले दायर किए गये थे।

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जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। अभ्यर्थी बशीर अहमद के मामले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में होगी। इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई उस खंडपीठ में होगी।

शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पर्षद ने अदालत को बताया कि गलत प्रश्नों पर सभी को अंक नहीं दिए जा सकते हैं। पर्षद इस मामले में अब कोई उलझन नहीं चाहता है। इस दिन हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब तलब किया है।

अब इस मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी।राज्य सरकार के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य और फिरदौस समीम ने पक्ष रखा है। विकास का कहना था कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है उनके अलावा भी जितने लोगों ने परीक्षाएं दी है उनमें से अधिकतर ने इस प्रश्न का जवाब दिया होगा।

ऐसे में जितने लोगों ने उन प्रश्नों का जवाब दिया है उन सभी को अतिरिक्त छह नंबर दिया जाना चाहिए ताकि नौकरी के लिए योग्य लोगों को सूची में शामिल किया जा सके।

लेकिन प्राथमिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि अगर इतने लोगों के नंबर बढ़ाए जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फिलहाल फैसला स्थगित रखते हुए 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों से जवाब भी मांगा है।