शिखा झा
झारखंड हाईकोर्ट : झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता की आपराधिक अपील पर शुक्रवार 31 मार्च को सुनवाई की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने ममता देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि पूर्व विधायक ममता देवी को दो अलग-अलग गोलाबारी की घटनाओं में सजा मिली थी। उन्होंने हाईकोर्ट में इसका विरोध किया। सोमवार, 3 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की। इस दौरान अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। अनुराग कश्यप, एक वकील, ने ममता देवी के लिए अपना मामला बनाया।
हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दायर की गई थी :
आपको बता दें कि रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 को 5 साल की सजा सुनाई थी। दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष अदालत ने गोला फायरिंग के आरोप में भाजपा नेता राजीव जायसवाल और ममता देवी को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई थी. इन दोनों सजाओं को लेकर ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दायर की गई थी।
विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी :
बता दें कि दिसंबर 2022 में सजा मिलने के बाद ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनके पद को भरने के लिए रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव फरवरी 2023 में कराया गया था। जहां एनडीए की आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की. इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ममता देवी के पति हैं. हालांकि, वे वोट में जीत का दावा नहीं कर पाए।
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