हाईकोर्ट ने दिया फिर पोस्टमार्टम करने का निर्देश

आईआईटी खड़गपुर छात्र का मृत्यु मामलाः

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कोलकाता : आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र फैजान अहमद की मुत्यु के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैजान का फिर से पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिया है।

फैजान की रहस्यमय मौत के सिलसिले में हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अजय गुप्ता द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार छात्र के सिर के पिछले हिस्से में जोरदार वार किया गया था

लेकिन पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं था। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मृत छात्र का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 14 अक्टूबर को आईआईटी खड़गपुर के लाला लाजपत राय हॉल के एक कमरे से फैजान अहमद का सड़ा-गला शव बरामद किया गया था।

हालांकि पुलिस रिपोर्ट में इसे आत्महत्या करार दिया गया था, लेकिन मृतक के पिता ने पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था और सीबीआई जांच की मांग की थी।

असम के तिनसुकिया के मृत छात्र के पिता ने आरोप लगाया था कि रैगिंग के बाद उसके बेटे की हत्या कर दी गयी थी। पिता द्वारा दायर मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी गठन करने का आदेश दिया था।

उस कमेटी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट में मृत छात्र के सिर पर पीछे से वार करने की बात कही गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है हाथ काट कर ध्यान भटकाने की कोशिश की गयी हो।

वकील संदीप भट्टाचार्य ने कहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की 21 नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आईओ ने कुछ नशीले पदार्थ बरामद किए थे। एमप्लूरार दवा बरामद किया गया था।

इसका उपयोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। इसका विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक नीला बैग मिला था। इसमें पीला द्रव थ।

उन्होंने कहा, रिपोर्ट में उन्होंने नए सिरे से पोस्टमार्टम की सिफारिश की गई। मौत कैसे हो सकती है ? इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरह से चुप्पी है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

हेमेटोमा नग्न आंखों को दिखाई देता है, लेकिन डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। निजी व्यक्ति के पोस्टमार्टम पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मृत छात्र फैजान अहमद के शव को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की अनुमति देने का आदेश दिया। जांच अधिकारी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए शव को कोलकाता लाने का आदेश दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉ गुप्ता और पूर्व पीएम डॉक्टर उपस्थित रहेंगे।

पोस्टमॉर्टम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कॉलेज स्ट्रीट में होगा। यह व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसे एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 30 जून को होगी।