हाईकोर्ट ने रांची में कचरा उठाने के टेंडर मामले में नगर निगम को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को शहर में घरों से डोर टू डोर कचरा उठाने का टेंडर दिलवाने का आग्रह करने वाली सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ट्रस्ट की याचिका की सुनवाई हुई। मामले में रांची नगर निगम को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था वह रांची शहर में वर्ष 2020 से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करता था। अप्रैल 2022 में रांची नगर निगम ने उसे बिना किसी आधार के हटा दिया था। रांची नगर निगम की ओर से उसके परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं बताते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट रद कर दिया गया था।

इसके बाद रांची नगर निगम की ओर से रांची शहर में कचरा उठाव के लिए नया टेंडर जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि डेढ़ साल उसने यह काम किया है, इसलिए कचरा उठाव के लिए जो टेंडर हुआ है वह दूसरे को ना दिया जाए, नया टेंडर उसे ही दिया जाए। याचिकाकर्ता का यह भी करना था कि उसे बिना सुने हुए टर्मिनेट कर दिया गया, जो गलत है।