बीजेपी उम्मीदवार के मौत के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

115

कोलकाता : विष्णुपुर से बीजेपी उम्मीदवार की रहस्यमयी मौत पर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत आने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही बीजेपी प्रत्याशी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था। मामला हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता की बेंच में आया। प्रथम आरोप है कि बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्तार ने कहा कि इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने के पर्याप्त अवसर हैं।

बताया जा रहा है कि विष्णुपुर के बीजेपी उम्मीदवार भोलानाथ मंडल की रहस्यमयी मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने काउंटिंग सेंटर और उन दो अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज बरामद करने का भी आदेश दिया, जहां बीजेपी उम्मीदवार का इलाज चल रहा था। हाईकोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि पुलिस के पास शिकायत आने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि 21 जुलाई को दर्ज की गई शिकायतों को अब एफआईआर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जल्द ही जांच शुरू की जानी चाहिए।’

गौरतलब है कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इस दिन पुलिस को केस डायरी के साथ जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा भाजपा प्रत्याशी के घर से जुटाए गए वीडियो फुटेज बरामद कर हलफनामा जमा करेगी। उल्लेखनीय है कि भोलानाथ मंडल दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर-1 ब्लॉक के दरिकावाडांगा ग्राम पंचायत से बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए थे। वे वोट हार गये थे। आरोप है कि तृणमूल के बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। पहले स्थानीय अस्पताल में, फिर डायमंड हार्बर अस्पताल में भोलानाथ को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई।