हमारी निगरानी में नहीं होगी लालन मौत की जांचः हाईकोर्ट
सब्यसाची चट्टोपाध्याय की पीआईएल खारिज, मामले की जांच सीआईडी के हाथ में ही
कोलकाता : बीरभूम जिले के रामपुरहाट स्थित सीबीआई के अस्थायी कैंप में बगटुईकांड के मुख्य आरोपी लालन शेख की मौत के मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में नहीं की जायेगी। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने ये निर्देश दिया है। यहां बता दें कि लालन की मौत के मामले की जांच न्यायाधीश के नेतृत्व में कराने के लिए वकील सब्यसाची चट्टोपाध्याय की तरफ से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी थी।
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बुधवार को इसी याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल, सोमवार को इस याचिका की सुनवाई डिवीजन बेंच में हुई थी लेकिन उस दिन निर्देश को स्थगित रखा गया था। वहीं लालन शेख की मौत के रहस्य भेदने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन ने भी स्वत: स्फूर्त जांच शुरू की है।
वकील ने याचिका में दो तथ्यों का किया था उल्लेख
जानकारी के मुताबिक वकील सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने जनहित याचिका में दो तथ्यों का उल्लेख करते हुए आवेदन किया था। पहला था कि स्वत: स्फूर्त इस जनहित याचिका को हाईकोर्ट ग्रहण करें और दूसरा था, राज्य की जांच संस्था इस जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। सीबीआई के द्वारा ही इस कस्टडी डेथ मामले की जांच करवायी जाये। इस जांच पर हाईकोर्ट निगरानी रखें। मालूम हो कि बगटुई नरसंहार मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रहा है जबकि बगटुईकांड के मुख्य आरोपी लालन शेख की सीबीआई कस्टडी में मौत की जांच सीआईडी कर रहा है। दोनों ही घटना एक- दूसरे से संबंधित हैं। दोनों पक्षों के सवाल- जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने निर्देश को सुरक्षित रखा था। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया कि इस मामले की जांच कोई भी न्यायाधीश नहीं करेंगे मसलन हाईकोर्ट की निगरानी में जांच नहीं होगी। इसके साथ ही जनहित याचिका के याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि गत सोमवार 12 दिसंबर को लालन शेख की सीबीआई कस्टडी में मौत का मामला सामने आया था। सीबीआई ने इसे आत्महत्या करार दिया था जबकि लालन की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई के 7 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रहा है। सीआईडी ने मामले की जांच में लालन शेख की पत्नी रेशमा बीबी का बयान दर्ज किया है।