दिवाली पर पटाखा जलाने  के लिए सभी राज्यों में होगा अलग नियम, सुप्रीम कोर्ट

57

वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली पर पटाखा जलाने  को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पटाखों को लेकर जारी दिशा निर्देश सभी राज्यों में लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट है कि दिवाली पर पटाखे जलाने का नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राज्य सरकार को पटाखों के बैन पर फैसला लेना है। यानी जिस राज्य में पटाखे पूरी तरह बैन हैं, वहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं। अगर किसी राज्य में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है तो वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।

आजकल बच्चो से ज्यादा बड़े जलाते हैं पटाखें

पटाखे पर बैन के मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है। लोगों को भी और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते है, इसलिए लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों को वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।