कोलकाताः राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बोर्ड ने क्यों नियुक्ति के गोपनीय काम प्राइवेट फर्म को सौंपे थे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह सात दिनों के भीतर उसके समक्ष एक रिपोर्ट दायर करे कि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गोपनीय काम एक निजी कंपनी को क्यों आउटसोर्स किया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एजेंसी को कंपनी के चयन के तरीके का पता लगाने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 10 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया कि बोर्ड का गोपनीय काम मैसर्स एस बासु रॉय एंड कंपनी को आउटसोर्स क्यों किया गया?
कोर्ट ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में बताए कि क्या इस तरह के काम के लिए निजी कंपनी का चयन करने से पहले बोर्ड ने कोई निविदा जारी की थी। अदालत ने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए सीबीआई को राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से गहन पूछताछ करनी चाहिए।