मुंबईः कुछ दिन पहले शिवसेना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दे दिया। हालांकि इससे पहले ये कयास लग रहे थें कि शिंदे गुट की मान्यता कहीं राहुल नार्वेकर खत्म ना कर दें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे कयास धरे के धरे रह गए थे। हालांकि इस बात पर जमकर बवाल मचा हुआ है। विधायकों को अयोग्य ठहारने की याचिका को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
किसने क्या कहा था?
एकनाथ शिंद ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा था कि हमारे पास बहुमत है। ये बात पहले से ही हम कह रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने निशाना साधते हुए बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
किन विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आया था?
शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आने वालों के नाम- सीएम एकनाथ शिंदे, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, रोजगार मंत्री संदिपानराव भुमरे, अल्पसंख्यक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय शिरसाट और यामिनी जाधव हैं।
साथ ही अनिलभाऊ बाबर, डॉ. किनिकर बालाजी प्रल्हाद, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव रूपचंद पाटिल, रमेश बोरनारे, डॉ. संजय रायमुलकर और बालाजी कल्याणकर हैं।