क्यों बंगाल को मनरेगा का पैसा रोका गया ?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा,

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कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बंगाल को दिया जाने वाला मनरेग योजना का पैसा क्यों रोका गया है ? हाईकोर्ट ने केंद्र से इस पर 14 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इस बीच राज्य सरकार अपना बयान हलफनामा के रूप में पेश करेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में मनरेगा संबंधित मामले पर सुनवाई हुई।

साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फर्जी नाम का उपयोग कर फर्जी खाते से पैसे निकालने के आरोपों की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मनरेगा योजना की राशि बंगाल को नहीं मिलने को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई की।

बता दें, हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मनरेगा योजना के तहत बंगाल को लगभग 2700 करोड़ रुपये मिलने हैं, लेकिन राज्य को इन रुपयों से वंचित रखा गया है। इससे मनरेगा के काम से जुड़े लोगों को समस्या हो रही है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

मामले में अगली सुनवाई जुलाई में है। बता दें, सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल काग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर बंगाल को मनरेगा योजना का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने 100 दिन के बकाए रुपये को लेकर कोलकाता में दो दिनों तक धरना दिया था।