31 मार्च 2023 के बाद किसी काम का नहीं रहेगा आपका PAN Card

पैन कार्ड लिंक नहीं होने से ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी

111

नयी दिल्ली : सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 तय की है।

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

पेनाल्टी के साथ होगा लिंक

1 जुलाई से 1000 रुपए का जुर्माना भरकर पैन कार्ड लिंक कराया जा रहा है। अगले 9 महीने यानि मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर लिंक कराने की छूट मिली हुई है।

इसे भी पढ़ेंः IMF का भारत के G-20 एजेंडे को समर्थन

मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं होने पर इसे इनएक्टिव, इनवैलिड या रद्द करार दिया जाएगा।

नियम के मुताबिक, लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी। अगर लिंक नहीं हुआ तो पुराने अटके रिफंड भी अटक जाएंगे।

इसके अलावा जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होगी तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

कैसे करें ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक?

  • सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
  • वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें.
  • लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.