झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी को हाईकोर्ट ने किया तलब

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रांची: दुमका के रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई।

मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड( जेबीवीएनएल) के सीएमडी को 23 नवंबर को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

यह मामला रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से जुड़ा है। रानी सती राइस मिल पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर 30 लाख की वसूली की गई थी।

इस मामले में सक्षम न्यायालय ने रानी सती मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसले के बाद जेबीवीएनएल को वसूली के 30 लाख लौटाने थे। पैसा वापसी नहीं होने पर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है।