कोलकाता: सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु को कलकत्ता हाईकोर्ट से रक्षाकवच मिल गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हाथों गिरफ्तारी की आशंका कर वकील संजय बसु ने मंगलवार को हाईकोर्ट में रक्षाकवच की मांग पर याचिका दायर की थी। बुधवार को इसी चायिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्रप्रसन्न मुखोपाध्याय और न्यायाधीश विश्वरूप भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सुनवाई की।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अदालत के अगले आदेश तक ईडी संजय बसु को कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी उनके कार्यालय या घर की तलाशी नहीं ले सकेगा। वे कुछ भी जब्त नहीं कर सकते हैं।
बता दें, वकील संजय बसु ने आरोप लगाया कि ईडी उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान कर रहा है। इस पर खुद सीएम ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था, मेरे सरकारी वकील संजय हैं। उनके पास कई सरकारी कागजात हैं। केस पेपर्स हैं। आप कल्पना कर सकते हैं ? क्या यह राजनीति से प्रेरित नहीं है ? वह मेरे वकील भी हैं, मेरी सरकार के वकील हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले 1 मार्च को ईडी ने वकील संजय बसु से उनके घर पर पूछताछ की थी। लगभग 23 घंटे तक उनके घर की तलाशी ली गई थी। उसके बाद ईडी ने बुधवार को संजय बसु को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में तलब किया था।
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लेकिन वकील बसु को आशंका थी कि उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकता है। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए रक्षाकवच की अपील लेकर बसु ने मंगलवार को हाईकोर्ट में ईडी की नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
बुधवार को इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने रक्षाकवच दिया और निर्देश दिया कि अदालत के अगले आदेश तक ईडी संजय बसु को कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी उनके कार्यालय या घर की तलाशी नहीं ले सकेगा।