जयपुर । जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यही नहीं हाइकोर्ट ने चारों आरोपियों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं। दरअसल चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी।
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वहीं अब हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया है साथ ही कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया है।
दरअसल हाईकोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर फैसला सुनाया दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि आईओ को लीगल जानकारी नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है। वहीं बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों के वकील सैय्यद अली ने बताया कि ये न्याय की जीत हुई है। पिछले 16 सालों से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। अब यह हमारे लिए राहत की खबर है।
गौरतलब है कि जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट से पूरा गुलाबी नगर दहल गया था। इस बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी। इसे मामले को लेकर एक लंबी लड़ाई चल रही थी। जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लास्ट से जुड़े सभी 4 दोषियों को बड़ी राहत दी है। जहां उन्हें कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। दरअसल मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा का ऐलान किया था।
वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट ने कहा कि मामले में एटीएस की ओर से भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए और कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया है।