2014 के टेट उम्मीदवार की जारी सूची को परिषद अध्यक्ष ने बताया अधूरा!

जानकारी उपलब्ध होने के बाद पूरी सूची प्रकाशित की जाएगीः गौतम पाल

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कोलकाताः  2014 के 1 लाख 24 हजार 952 टेट  पास करने वालों की सूची कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (primary education board) द्वारा प्रकाशित की गई है,   लेकिन यह अधूरी है। वहीं, बोर्ड ने टेट 2014 में 82 अंक प्राप्त करने वाले ऐसे सात हजार से अधिक आरक्षित उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की है।  यह भी अधूरी है।

इन दोनों सूचियों को बोर्ड ने शुक्रवार शाम चार बजे तक प्रकाशित कर दिया है। हालांकि सूची आने के बाद देखा गया कि बोर्ड द्वारा 1 लाख 25 हजार टेट पास करने वालों की सूची में अधिकांश अभ्यर्थियों के नाम और अंक दिए गए हैं,  लेकिन कई नाम खाली हैं।
फिर से आरक्षित उम्मीदवारों की प्रकाशित सूची में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। केवल रोल नंबर और परीक्षा में प्राप्त अंक सूची में हैं।

स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठा कि बोर्ड ने यह अधूरी सूची क्यों प्रकाशित की? तो क्या इस लिस्ट में भी कोई गलती है?
इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष गौतम पाल (current chairman of the primary education board is Gautam Pal) ने कहा कि बोर्ड को अभी सारी जानकारी नहीं मिली है।

यह अधूरी सूची कुछ लापता डेटा के कारण प्रकाशित हुई है।  उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सभी जानकारी उपलब्ध होने के बाद पूरी सूची प्रकाशित की जाएगी।

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सूची के  प्रकाशन के बाद शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष  ने यह भी कहा कि सूची कोर्ट के आदेश और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की सलाह पर प्रकाशित हुई है। सूची पहले प्रकाशित की जा सकती थी। लेकिन कोर्ट द्वारा भेजा गया निर्देश साल का जिक्र करने में गलत था।

बाद में तय होने के बाद बोर्ड की ओर से सूची प्रकाशित की गई। कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने टेट पास 2017 की सूची पहले ही प्रकाशित कर दी थी।

गौरतलब है कि,  पश्चिम बंगाल में टेट उम्मीदवार के साथ प्रशासन की लड़ाई लगातार जारी है। शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court ) ने टेट उम्मीदवारों के लिए फैसला सुनाया है,  जिसके अनुसार 2014 के रिक्त पदों पर ही 2014 के पास टेट उम्मीदवारों की ही नियुक्तियां की जाएगी। दूसरों को वहां नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।  इसके साथ ही खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा 252 व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति के आदेश को भी खारिज करते हुए कहा कि भर्ती मेरिट के आधार पर की जाए।
3929 खाली पदों पर नियुक्ती करने की दी गई अनुमति
टेट उम्मीदवारों के लिए 3929 पद खाली है ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से इन रिक्त पदों पर 2014 के टेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों की ही नियुक्ती की जानी चाहिए । 2014 टेट के आधार पर 2016 और 2020 में दो भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की गई थी।

राज्य सरकार और बोर्ड ने 2020 की भर्ती में 16,500 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। लेकिन बाद में आरोप लगाया गया कि सभी पद नहीं भरे गए।  हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई में यह जानकारी सामने आई कि उस समय 16,500 में से 12,500 पद भरे गए थे।