गिरफ्तारी के खिलाफ मानिक भट्टाचार्य की याचिका खारिज

प. बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला:

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के साथ ही भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि प. बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में ईडी ने मानिक भट्टाचार्य को 11 अक्टूबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि प. बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। बता दें, भट्टाचार्य बंगाल के नादिया जिले के पलाशीपारा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक हैं।