श्रद्धा हत्याकांडः CBI जांच की मांग खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को किया रद्द

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में आफताब पूनेवाला की पुलिस हिरासत को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है।

इधर, एक वकील ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ सबूतों का पता लगाने के लिए पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड की जांच प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस की जांच का ब्योरा मीडिया के जरिए लोगों के सामने आया है। उसने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आज तक कथित घटना स्थल को सील नहीं किया है। जिसके कारण आम लोग और मीडियाकर्मी वहां पहुंच रहे हैं।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/201 के तहत एक जघन्य और संवेदनशील अपराध से संबंधित है और महरौली थाने की पुलिस द्वारा बरामदगी, सबूत आदि के संबंध में जांच से संबंधित संवेदनशील जानकारी लगातार लीक की जा रही है।

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याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में फोरेंसिक साक्ष्य को दिल्ली पुलिस द्वारा ठीक से संरक्षित नहीं किया गया है। महरौली थाने में सभी कथित बरामदगी को विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों द्वारा छुआ और एक्सेस किया जा रहा है।

उधर, पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साकेत जिला अदालत पेश किया। जहां से उसकी पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी गयी।

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