पत्‍नी के भरण-पोषण संबंधी केस में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह 5 नवंबर को अदालत में तलब

चौथी बार अदालत ने 5 नवंबर की तारीख तय की

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बलिया:  जिले की एक अदालत में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह के विरुद्ध उनकी उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भरण-पोषण के लिए मुकदमा दायर किया है, जिस पर अदालत ने पवन सिंह को 5 नवंबर को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।

ज्‍योति सिंह के अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ता पीयूष सिंह ने बताया कि ज्योति सिंह ने बलिया के परिवार न्यायालय में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण के लिए 22 अप्रैल 2022 को एक मुकदमा दायर किया है।

उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में परिवार न्यायालय की न्यायाधीश रागिनी सिंह ने पवन सिंह को पांच नवंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस जारी किया है।

उन्होंने बताया कि गत 22 अप्रैल को मुकदमा दाखिल होने के बाद अदालत ने गत दो जून को पवन सिंह को प्रस्तुत होने के लिये नोटिस जारी किया, लेकिन वह निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

चौथी बार अदालत ने 5 नवंबर की तारीख तय की
अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद पवन सिंह को गत सात जुलाई तथा एक अगस्त को नोटिस जारी हुआ।  इसके बाद भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि अब चौथी बार अदालत ने पांच नवंबर की तारीख तय की है।

इस मामले में पवन सिंह का पक्ष नहीं मिल सका। उल्‍लेखनीय है कि भोजपुरी फिल्म अभिनेता व गायक पवन सिंह ने गत छह मार्च 2018 को बलिया शहर के मिड्ढ़ी मोहल्ले के रामबाबू सिंह की पुत्री ज्योति से शादी की थी। शादी समारोह जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किमी दूर चितबड़ागांव के एक होटल में आयोजित हुआ था।