रांची : रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा की शिकायतों पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने नगर विकास सचिव से 15 दिन के अंदर एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।
आयोग ने कहा है कि अगर निर्धारित अवधि के अंदर एटीआर नहीं दिया गया, तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिविल कोर्ट के क्लाउज आठ की धारा 338 ए के तहत कार्रवाई करेगा।
मेयर ने आरोप लगाया था कि कोविड काल में उनकी स्वीकृति के बिना रांची नगर निगम के अफसरों ने नियम विरुद्ध 298 योजनाओं को स्वीकृति देकर उन्हें निष्पादित कर दिया। ये योजनाएं करीब 5,77,64,12145 करोड़ रुपए की थी।
मेयर ने आरोप लगाया था कि अधिकारी उन पर इन योजनाओं को घटनोत्तर स्वीकृति देने के लिए उनपर दबाव बना रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आशा लकड़ा ने कहा था कि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हैं।
इसलिए उन पर अधिकारी अनुचित दबाव बना रहे हैं। इसके बाद आयोग ने अप्रैल 2022 में नगर विकास सचिव से इस पर जवाब मांगा था। सचिव के जवाब के बाद मेयर ने भी अपना पक्ष रखा था। अब आयोग ने इस पर सचिव से एटीआर मांगा है।