Asaram Bapu News: शिष्या से रेप के मामले में आसाराम बापू दोषी, गांधीनगर कोर्ट कल करेगा सजा का एलान
आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था
गांधीनगर (गुजरात) : गुजरात के गांधीनगर (Gandhinagar) की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। साल 2013 में सूरत (Surat) की 2 बहनों से रेप (Rape) के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम (Asaram Bapu) को दोषी ठहराया है।
कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इनमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल थी।
इसे भी पढ़ेंः Yogi Adityanath In Maharashtra: बोले CM योगी, अवैध धर्मांतरण वालों की मंशा नहीं होगा सफल
बता दें, आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। साल 2013 में सूरत की 2 बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।
छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने साल 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया।
दो बहनों ने लगाए थे रेप के आरोप
पीड़िता के मुताबिक, जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था। वहीं, बड़ी बहन ने शिकायत में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों बहनों ने पिता-पुत्र के खिलाफ अलग-अलग तहरीर दी है।
उल्लेखनीय है कि साल 2018 में आसाराम को बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
10 साल से जेल में बंद आसाराम बापू
जेल में बंद आसाराम बापू (Asaram Bapu) ने हाल ही में कोर्ट से जमानत मांगी थी।
जमानत अर्जी में आसाराम ने कहा था कि वह पिछले 10 साल से जेल में है। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और जमानत का आदेश जारी करना चाहिए ताकि उन्हें उचित इलाज मिल सके।