भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, मिली जमानत

सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी

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रामपुरः भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।  हालांकि सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी।

2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था।

आरोप था कि , उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम  के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था।

इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।  पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में हुई है। आजम खान  बृहस्पतिवार को दोपहर लगभग दो बजे कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनको आईपीसी धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी करार दिया।

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दोषी करार दिए जाने के बाद आजम  को कोर्ट की कस्टडी में ले लिया गया। शाम लगभग 4.30 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनको तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनको जमानत दे दी गई।

तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद आजम की विधायकी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता  रद्द हो जाएगी।