कलकत्ता हाईकोर्ट ने दमकल विभाग में नियुक्ति पैनल को किया रद्द
प. बंगाल दमकल विभाग नियुक्ति में भ्रष्टाचार मामलाः
कोलकाताः प. बंगाल दमकल विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विभाग के नियुक्ति पैनल को रद्द करने का निर्देश दे दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य के लोक सेवा आयोग (पीएससी) को दमकल विभाग में नियुक्ति पर नये पैनल जारी करने का आदेश भी दिया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायाधीश प्रोसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने दमकल विभाग में नियुक्ति के लिए पूर्व पैलन को रद्द कर अगले 2 महीन के अंदर नये पैनल जारी करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि बंगाल दमकल विभाग में नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 203 लोगों ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था। मामलाकारियों के वकील दिब्येंदु चटर्जी ने दावा किया कि दमकल विभाग की नियुक्ति में हेराफेरी की गयी है।
अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी का नाम आरक्षण सूची में शामिल किया गया। नियुक्ति के प्रश्न पत्र में कई गलतियां थीं। उसे लेकर समस्या हुई। इस समस्या का समाधान किये बिना ही नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।
इतना ही नहीं बल्कि कई अभ्यर्थियों को समान अंक मिले थे। इसके बावजूद मौखिक परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अपनी पसंद के अभ्यर्थियों को नौकरी दी गयी। लेकिन राज्य सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया।
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आपको बता दें कि दमकल विभाग में ऑपरेटर के पद पर 1500 कर्मियों की नियुक्ति के लिए पीएससी ने अधिसूचना जारी की थी। वर्ष 2018 में नियुक्ति परीक्षा आयोजित हुई थी।
इसके बाद अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा ली गयी। इसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी की गयी लेकिन इस नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई 203 लोगों ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था।
इसी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व नियुक्ति पैनल को रद्द कर अगले 2 महीन के अंदर नये पैलन जारी करने का निर्देश दे दिया।