मवेशी तस्करी मामलाः TMC नेता अनुब्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत
सीबीआइ की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले (Cattel Smuggling Case) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने शनिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी फिर खारिज कर दी। इसके साथ ही अदातल ने अनुब्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि मवेशी तस्करी मामला में शनिवार को अनुब्रत मंडिल को आसनसोल में सीबीईआ की विशेष अदालत में पेश किया गया था। जहां अनुब्रत की ओर से कई वकील अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचे थे।
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने अदालत के सामने दलील पेश की। सीबीआई ने अदालत को बताया कि अनुब्रत मंडल काफी प्रभावशाली नेता हैं। मवेशी तस्करी मामले में करोड़ों का लेनदेन हुआ है।
इस मामले में अनुब्रत मंडल की मुख्य भूमिका रही है। मवेशी तस्करी के जरिए अनुब्रत के सहयोगी और रिश्तेदारों के पास अगाध संपत्ति जमा हुई है। जिसकी जांच चल रही है। ऐसे में अगर अनुब्रत मंडल को जमानत दी जाती है तो जांच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है। इसलिए अनुब्रत को जमानत नहीं दी जाये। इसके बाद अदालत ने अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सूत्रों के अनुसार सीबीआइ के वकील ने कहा कि चार्जशीट कोर्ट के अवकाश सत्र में जमा किया गया है। चार्जशीट में काफी आरोप अनुब्रत मंडल के ऊपर दर्ज किये गये हैं। अनुब्रत मंडल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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