सतनाः मध्यप्रदेश के सतना जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित रामनगर गोलीकांड के 48 दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार तिर्की ने बुधवार को इस मामले की सुनवायी में 48 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इसके बाद गुरुवार को न्यायाधीश ने इन सभी दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास। इसके साथ ही चार-चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायीहै।
इस मामले में शासकीय अभिभाषक उमेश शर्मा ने बताया कि अमरपाटन के अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार तिर्की ने 30 अगस्त 2003 को रामनगर थाने पर पथराव करने और शासकीय वाहनों पर तोड़फोड़ करने वाले 48 आरोपियों को यह सजा सुनायी है।
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