चारा घोटाला : लालू प्रसाद समेत तीन सजायाफ्ता की सजा बढ़ाये जाने की मांग

अब हाईकोर्ट में 3 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

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रांची: चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

मामले में सीबीआई की ओर से कोई अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की।

मामले के छह सजायाफ्ता में से तीन आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद का निधन हो चुका है। सीबीआई द्वारा दायर 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने मामले में से अब सिर्फ लालू प्रसाद, सुबीर कुमार भट्टाचार्य और ब्रेक जुलियस ही बचे हैं।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।

 

 

 

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