रांची : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। इससे पहले चार अन्य मामलों में भी इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक पूर्व में हाईकोर्ट ने लगाई थी।
मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान उनपर गलत ट्वीट करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी में से एक देवघर टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह निशिकांत दुबे की ओर से किया गया था।
इसकी सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से कहा गया घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बता दें कि इस मामले में कुल 5 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी।
प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआई आर नहीं। बता दें कि मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था।
उन पर गलत ट्वीट करने का आरोप है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।