पाकिस्तान : इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को जमानत दे दी है। बता दें कि हाई कोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस दौरान हाई कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में इमरान के समर्थक मौजूद रहे। हालांकि मामले में अभी विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जज मियांगुल हसन औरंगजेब और समन रफत इम्तियाज की बेंच ने पीटीआई के चीफ की जमानत याचिका पर कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई की थी।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान के वकीलों ने 4 अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की थीं जिसमें हाईकोर्ट से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को जोड़ने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी देने करने का निर्देश दिया था। वहीं आज (12 मई) कोर्ट रूम में जब सुनवाई चल रही थी तो कक्ष इमरान खान के पक्ष में लग रहे नारों से कोर्ट परिसर गूंज उठा। इस दौरान कोर्ट के कर्मचारियों ने नारेबाजी रोकने की भी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने अपनी नाराजगी जाहिर की और तुरंत बाद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए अदालत कक्ष छोड़ दिया था।
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बता दें कि इमरान खान कड़ी सुरक्षा वाले काफिले के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। यहां सैकड़ों पुलिसवालों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। वहींअब अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अदालत पहुंचने के तुरंत बाद उनका बायोमेट्रिक्स लिया गया। गौरतलब है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करते हुए जमानत के लिए हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।