पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 तक बढ़ी

अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

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रांची : 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

वही प्रेम प्रकाश की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया। कोर्ट को बताया गया कि मामले में आवश्यक दस्तावेज जो नहीं मिले हैं उसके लिए उनकी ओर से हाईकोर्ट में सीआरएमपी दाखिल की गई है, जो लंबित है। जिस पर 17 फरवरी की सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

ईडी कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की ओर से कुछ और दस्तावेज मांगे जाने संबंधी याचिका को दिसंबर 2022 में खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में दस्तावेजों की मांग को लेकर सीआरएमपी दाखिल की गई है। दरअसल, बीते दिनों पंकज मिश्रा एवं बच्चू यादव के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप गठित किया था।

वहीं प्रेम प्रकाश को कुछ दस्तावेज नहीं मिल सके थे, इस कारण उसके खिलाफ आरोप गठन नहीं हो सका था। पूर्व में ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने ही खारिज कर दी थी।

बता दें कि ये सभी आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोय़ला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।

दूसरी ओर अवैध खनन के माध्यम से मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने साहेबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज किया था। ईडी की टीम ने 36 करोड़ से अधिक रुपये को इस मामले में सीज किया था। वही, ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया था।