रांची: हाइकोर्ट के जज एसके द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की।
मामले में सीबीआइ की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया।
कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की।
सीबीआइ की ओर से प्रशांत पल्लव ने पैरवी की। प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। वे निर्दोष हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत देने का आग्रह कोर्ट से किया।
प्रार्थी कृष्ण मुरारी सिंह सहित छह आरोपियों की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-2009 में जेपीएससी ने व्याख्याता नियुक्ति की थी। इस मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। बाद में मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गयी।
सीबीआइ ने जांच पूरी करने के बाद 69 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी।
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