पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को गिरफ्तार करने का आदेश

यूपी कोर्ट ने जारी किया वारंट

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शाहजहांपुरः उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। एमपी/एमएलए कोर्ट की जज असमा सुल्ताना ने

शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए पत्र लिखा है। अब इस मामले में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि चिन्मयानंद पर 2011 में रेप का केस दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ वर्ष 2012 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
इस बारे में लोक अभियोजक नीलिमा सक्सेना ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इनकार करने पर चिन्मयानंद ने इस मामले में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। चिन्मयानंद को 30 नवंबर तक कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया था।

आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, इसलिए आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाई जाए लेकिन एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी को आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।