प्राथमिक भर्ती मामलाः कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया एक और TMC नेता को तलब

शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

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कोलकाताः  प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले ((Primary Teacher Recruitment) में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक और नेता को तलब किया है। उत्तर 24 परगना जिले की भाटपारा नगरपालिका के वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष को तलब किया गया है।

एक मामलाकारी ने आरोप लगाया कि देवज्योति घोष पैसे के बदले नौकरी दिया करते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देवज्योती ने 8वीं तक पढ़े एक व्यक्ति को भी लाखों रुपए के बदले नौकरी पर रखा था।

बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की खंडपीठ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान भाटपारा नगरपालिका के वाइस चेयरमैन देवज्योति घोष पर आरोप लगाया कि वे रुपये के बदले नौकरियां दिया करते थे।

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मामलाकारी पक्ष के वकील दिब्येंदु चटर्जी ने कोर्ट को बताया कि देवज्योति घोष प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन माणिक भट्टाचार्य के संपर्क में थे।

इसके बाद न्यायाधीश गांगुली ने देवज्योति घोष को शुक्रवार की दोपहर 1 बजे तक अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। इस संबंध में कोर्ट की ओर से राज्य को निर्देश भी दिया गया है।

चूंकि भाटपारा नगरपालिका क्षेत्र बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है, इसलिए बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर स्थानीय पुलिस थाना ही देवज्योति की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। न्यायाधीश गांगुली ने यह भी आदेश दिया कि देवज्योति के कोर्ट में पेश नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।