Supreme Court : दिल्ली में नहीं चलेगा Ola, Uber और Rapido

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दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली राज्‍य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले से कैब एग्रीगेटर कंपन‍ियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है। मोटर विकेल ऐक्ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है। उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, दो पहिया वाहन का इस्तेमाल कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है।