रांची : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटाखे फोड़ने का समय तय किया है। दीपावली पर्व पर रात 8-10 तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। छठ में सुबह छह से आठ बजे तक ही ऐसा संभव होगा। क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे दागे जा सकते हैं।
सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी, नई दिल्ली) ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में आदेश जारी कर रखा है। इसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण परिषद अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। ऐसे में जरूरी है कि दीपावली के दिन लोग शाम के आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ें। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे चलाए जाएंगे।
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इस निर्देश के उल्लंघन पर आईसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जिले के डीसी स्तर से की जाएगी। परिषद के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद स्थिति में है। ऐसे में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिहाज से ऐसे ही पटाखों की बिक्री यहां होगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी (ए) से कम हो।