West Bengal SSC Scam:  21 आरोपियों से CBI करेगा पूछताछ

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने दिये निर्देश

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कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने 9वीं-10वीं कक्षाओं में शिक्षक नियुक्ति घोटाले (West Bengal SSC Scam) में सीबीआई को 21 आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति दी है।

इस बीच, एसएससी प्रबंधन ने कोर्ट में हलफनामा पेश कर यह स्वीकार किया था कि वर्ष 2016 में कम से कम 163 लोगों को अवैध रूप से नियुक्ति के लिए सिफारिश पत्र दिए गये थे।

इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने बुधवार को आदेश दिया कि सीबीआई फिलहाल 21 आरोपियों से पूछताछ करेगा। अब मामले की अगली सुनवाई वर्ष 2023 के जनवरी में होगी।

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बुधवार को शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बसु ने कहा कि घोटाले कहां हुए है , इसकी जांच की जायेगी। कोर्ट कुछ योग्य अभ्यार्थियों पर विचार भी करेगा। यदि यह पाया गया कि उनमें से अधिकांश की नियुक्ति अवैध रूप से की गई है। और जरूरत पड़ी तो मैं सभी नियुक्तियों को रद्द कर दूंगा।

इसके साथ ही न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि स्कूल सर्विस कमीशन की मेधा सूची में शामिल 40 साल की उम्र पार कर चुके एक व्यक्ति को नौकरी दी गई, जो बहुत ही शर्म की बात है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में 192 अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया था।  जिसमें आरोप लगाया गया था कि कइयों को कक्षा 9 और 10 में ज्यादा उम्र और अतिरिक्त शैक्षणिक अंक दिखाकर शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई थी। परीक्षा उसी साल नवंबर में हुई थी। इस नियुक्ति में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

इसके अलावा, न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने एसएससी प्रबंधन को सभी अभ्यार्थियों की मेधा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। मेधा सूची प्रकाशित होने के बाद यह तथ्या सामने आया कि कइयों को कक्षा 9 और 10 में ज्यादा उम्र और अतिरिक्त शैक्षणिक अंक दिखाकर शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई थी।