रांची : 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी।
इससे पहले बीते मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी की ओर से पूर्व में जवाब दाखिल किया गया था। 17 अक्टूबर को पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल किया था।
बता दें कि ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तीसरी बार समन भेजने के बाद पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे थे।
ईडी ने आठ घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज को गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा को लगातार दो बार समन जारी किया था, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे।
इससे पहले ईडी ने साहेबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज किया था। ईडी की टीम ने 36 करोड़ से अधिक रुपये को इस मामले में सीज किया था।
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