DPS स्कूल की मनमानी और नामांकन पर उठे सवाल..!

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रांची : डीपीएस रांची में RTE के तहत 25% सीट पर पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। मामले को लेकर अरबी रानी समेत 5 याचिका दाखिल की गई है। डीपीएस में नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए अरबी रानी के आवेदन को जिला शिक्षा अधीक्षक रांची ने स्वीकार करते हुए उसके एडमिशन के लिए डीपीएस रांची को पत्र भेजा था। लेकिन डीपीएस, रांची ने उसका एडमिशन नहीं लिया। इसके बाद अरबी रानी, पिता राजेश कुमार महतो की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। प्रार्थी की ओर से कहा गया था जब निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े बच्चों के लिए एडमिशन की व्यवस्था है तो फिर उनका एडमिशन क्यों नहीं लिया गया। यह उनके अधिकारों का हनन है।

 

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