DGP के खिलाफ शुभेंदु की याचिका HC में खारिज
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के एकल पीठ ने खारिज की याचिका
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी (Senior BJP MLA Shubhendu Adhikari) की ओर से राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय (Director General of Police Manoj Malviya) के खिलाफ लगाई गई अदालत की अवमानना की याचिका खारिज कर दी है।
शुभेंदु गत 7 जनवरी को झाड़ग्राम के नेताई में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया था। इसी को लेकर उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट ने उन्हें राज्य के किसी भी हिस्से में जाने की छूट दी है लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर अदालत की अवमानना की है।
उन्होंने पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय, झाड़ग्राम के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ रूल जारी करने की मांग की थी।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य (Justice Sabyasachi Bhattacharya) के एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य के महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने दावा किया था कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह राज्य के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह से ना कोई बाधा दी गई है ना आगे दी जाएगी।
इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी और पुलिस महानिदेशक को सीधे कोर्ट में हाजिर होने को भी कहा था। वह हाजिर भी हुए थे। अब आखिरकार न्यायाधीश ने उस याचिका को खारिज कर दिया है।